हैदराबाद, 22 अक्टूबर (भाषा) भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामा राव ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने कथित रूप से ‘‘दुर्भावनापूर्ण और ओछी’’ टिप्पणी करने के लिए तेलंगाना की मंत्री कोंडा सुरेखा के खिलाफ 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया है।
सोशल मीडिया पर पोस्ट में रामा राव ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि अदालत में सच्चाई की जीत होगी। बीआरएस नेता ने कहा, ‘‘मैंने बेबुनियाद आरोपों और मेरे चरित्र पर कायरतापूर्ण निजी हमलों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। मैंने मंत्री कोंडा सुरेखा गारु के खिलाफ उनके दुर्भावनापूर्ण और ओछे बयानों के लिए 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया है।’’
रामा राव ने इससे पहले एक अदालत में सुरेखा की टिप्पणियों के लिए उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। सुरेखा ने आरोप लगाया था कि अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु और अभिनेता नागा चैतन्य के तलाक के लिए रामा राव ही जिम्मेदार थे।
बीआरएस नेता ने सुरेखा को कानूनी नोटिस भेजकर दो अक्टूबर को की गई उनकी टिप्पणियों के लिए माफी मांगने की मांग की थी। रामा राव ने दावा किया था कि सुरेखा ने उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने और उन्हें बदनाम करने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से अपमानजनक बयान दिया था, जो भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत दंडनीय अपराध है।
रामा राव ने कहा कि लंबे समय से उनके खिलाफ दुष्प्रचार अभियान चलाए जा रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से चरित्र हनन का प्रयास किया गया। बीआरएस नेता ने कहा कि जनप्रतिनिधि के रूप में उन्होंने हमेशा व्यक्तिगत प्रतिशोध की तुलना में लोगों के मुद्दों को प्राथमिकता दी है, लेकिन अब हद तय करने का समय आ गया है।
रामा राव ने कहा, ‘‘मुझे उम्मीद है कि यह मुकदमा उन लोगों के लिए सबक होगा जो सोचते हैं कि वे राजनीतिक आलोचना के नाम पर ओछी बयानबाजी कर बच सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि अदालत में सच्चाई की जीत होगी।’’
तेलुगु अभिनेता नागार्जुन ने भी सुरेखा के खिलाफ उनकी टिप्पणियों के लिए मानहानि का मुकदमा दायर किया है।
भाषा आशीष माधव
माधव
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