अमरावती: Waqf Board Dissolves देशभर में लंबे समय से वक्फ बोर्ड को लेकर मचे बवाल के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य वक्फ बोर्ड को भंग करने का जीओ 75 जारी किया है। बता दें कि हाईकोर्ट ने राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के चुनाव पर रोक लगा दी है, जिसके बाद प्रशासनिक शून्यता को देखते हुए प्रदेश सरकार ने इसे भंग करने का फैसला किया है।
Waqf Board Dissolves टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने शनिवार को राज्य वक्फ बोर्ड के गठन पर अपने पहले के आदेश को वापस लेते हुए जीओ 75 जारी किया। जीओ में कहा गया था कि इसके अध्यक्ष के चुनाव पर रोक के बाद बोर्ड के लंबे समय तक काम न करने को देखते हुए यह निर्णय लिया गया था।
आदेश में कहा गया है कि वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) ने इस मुद्दे को सरकार के ध्यान में लाया और मुकदमे को सुलझाने और प्रशासनिक शून्यता को रोकने के लिए निर्णय लिया गया। 21 अक्टूबर, 2023 को शेख खाजा, मुतवल्ली, विधायक हफीज खान और एमएलसी रूहुल्लाह को सदस्य के रूप में चुना गया, जबकि आठ अन्य को वक्फ बोर्ड के सदस्य के रूप में नामित किया गया।
हालांकि, शेख खाजा के चुनाव और वक्फ बोर्ड के गठन के लिए जारी किए गए जीओ 47 की वैधता को कई रिट याचिकाओं में उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। जीओ को चुनौती देने वाली और निर्वाचित सदस्यों में से एक के खिलाफ विशिष्ट विवाद उठाने वाली याचिकाओं पर विचार करते हुए, उच्च न्यायालय ने अध्यक्ष के चुनाव पर रोक लगा दी। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि सदस्य का चुनाव रिट याचिकाओं के अंतिम परिणाम के अधीन होगा। जब तक याचिकाएँ लंबित रहीं, वक्फ बोर्ड बिना अध्यक्ष के रहा।
Andhra Pradesh govt constitutes the State Waqf Board. Notification orders issued in the second reference cited for the constitution of the Andhra Pradesh State Waqf Board, in the exercise of the powers conferred under Sub-Section (9) of Section (14) and Section (15) of the Waqf… pic.twitter.com/pMmQVslrw8
— ANI (@ANI) December 1, 2024