Supreme Court refuses to lift interim stay on CM Kejriwal's release

Excise Policy Scam Case: सीएम केजरीवाल को बड़ा झटका, रिहाई पर से अंतरिम रोक हटाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार

Excise Policy Scam Case: सीएम अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर अंतरिम रोक हटाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है।

Edited By :   Modified Date:  June 24, 2024 / 01:29 PM IST, Published Date : June 24, 2024/1:29 pm IST

नई दिल्ली : Excise Policy Scam Case: आबकारी नीति घोटाला मामले में जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर से अंतरिम रोक हटाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, हमें दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए. HC द्वारा सुरक्षित रखे गए फैसले में हमारा दखल देना सही नहीं है. हम इस याचिका पर अब बुधवार (26 जून) को सुनवाई करेंगे।

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केजरीवाल के वकील ने कही ये बात

Excise Policy Scam Case:  वहीं इस मामले में सीएम केजरीवाल के वकील ऋषिकेश कुमार ने कहा बताया कि, आज हमने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। मामले का उल्लेख किया गया था और इसे आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था। अदालत ने आज कहा है कि, चूंकि हाईकोर्ट का अंतिम आदेश अभी भी नहीं आया है और इसे कल सुनाए जाने की संभावना है। इसलिए मामले को बुधवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

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राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी थी केजरीवाल को जमानत

Excise Policy Scam Case: दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिली थी। लेकिन शुक्रवार प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शराब घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में निचली अदालत के जमानत आदेश को चुनौती देते हुए शुक्रवार को हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू ने जस्टिस सुधीर कुमार जैन और जस्टिस रविंदर डुडेजा की वेकेशन बेंच में याचिका लगाई। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने रिहाई पर रोक लगा दी।

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