नई दिल्ली : Excise Policy Scam Case: आबकारी नीति घोटाला मामले में जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर से अंतरिम रोक हटाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, हमें दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए. HC द्वारा सुरक्षित रखे गए फैसले में हमारा दखल देना सही नहीं है. हम इस याचिका पर अब बुधवार (26 जून) को सुनवाई करेंगे।
Excise Policy Scam Case: वहीं इस मामले में सीएम केजरीवाल के वकील ऋषिकेश कुमार ने कहा बताया कि, आज हमने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। मामले का उल्लेख किया गया था और इसे आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था। अदालत ने आज कहा है कि, चूंकि हाईकोर्ट का अंतिम आदेश अभी भी नहीं आया है और इसे कल सुनाए जाने की संभावना है। इसलिए मामले को बुधवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
Supreme Court posts Delhi CM Arvind Kejriwal’s plea for June 26 against the High Court order staying the bail granted to him by the trial court in the Delhi excise policy case.
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— ANI (@ANI) June 24, 2024
#WATCH | Advocate Rishikesh Kumar, counsel for CM Kejriwal says, “Today we have challenged the order of the High Court granting stay on the bail of Arvind Kejriwal. The matter was mentioned and it was listed today for the hearing. The court has said today that because the final… https://t.co/HxFsvM0EuB pic.twitter.com/A5Hp2UBffy
— ANI (@ANI) June 24, 2024
Excise Policy Scam Case: दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिली थी। लेकिन शुक्रवार प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शराब घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में निचली अदालत के जमानत आदेश को चुनौती देते हुए शुक्रवार को हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू ने जस्टिस सुधीर कुमार जैन और जस्टिस रविंदर डुडेजा की वेकेशन बेंच में याचिका लगाई। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने रिहाई पर रोक लगा दी।
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