नई दिल्ली। टेक्सपेयर्स के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए कई कामों की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। राहतों में कई चीजें जुड़ी हैं, जिसमें पैन आधार कार्ड लिंक टीडीएस सर्टिफिकेट, विवाद से विश्वास जैसी 10 ज्यादा स्कीम हैं जिनकी समयसीमा को बढ़ा दिया है।
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समय सीमा बढ़ाईं गई आगे
आदेश पास करने, असेसमेंट करने और पेनल्टी आदेश पास करने के लिए आखिरी तारीख को 30 सितंबर 2021 कर दिया है, जो पहले 30 जून थी।
ऑथ्राइज्ड डीलर से 30 जून को समाप्त तिमाही के लिए किए गए रेमिटेंस के मामले में फॉर्म नंबर 15सीसी में तिमाही स्टेटमेंट को अब 31 जुलाई 2021 तक पेश किया जा सकता है।
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इक्विलाइजेशन लेवी रिटर्न्स की प्रॉसेसिंग के लिए अब 30 सितंबर 2021 तक का वक्त रहेगा। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म नंबर 1 में इक्विलाइजेशन लेवी स्टेटमेंट को अब 31 जुलाई 2021 तक फाइल किया जा सकेगा। इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन से पेंडिंग केस विदड्रॉ करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2021 कर दी गई है।
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टैक्स में कहां मिली राहत
डायरेक्ट टैक्स विवाद के समाधान के लिए लाई गई योजना विवाद से विश्वास की सीमा को बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है। ब्याज सहित 31 अक्टूबर तक पेमेंट की जा सकती है। इंप्लॉयर से फॉर्म 16 के रूप में टीडीएस सर्टिफिकेट देने की डेडलाइन 15 जुलाई, 2021 से बढ़ाकर 31 जुलाई, 2021 कर दी गई है।
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नॉन टीडीएस स्टेटमेंट जैसे फॉर्म 15जी/15एच की अपलोडिंग 15 जुलाई के बजाय 31 अगस्त 2021 तक की जा सकती है। सेक्शन 144सी के तहत डेट रेजोल्यूशन पैनल को ऑब्जेक्शन के लिए 31 अगस्त तक का वक्त दिया गया है। टैक्स डिडक्शन के लिए आवासीय घर में निवेश के समय को 3 माह से ज्यादा का एक्सटेंशन दिया गया है। निवेश 1 अप्रैल को या उसके बाद से लेकर अब 30 सितंबर तक किया जा सकता है।