Alcohol Lovers: नई दिल्ली। शराब विक्रेताओं और शराब के शौकीनों के लिए राहत की खबर है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने राजधानी में देशी शराब बेचने वाली सभी शराब की दुकानों को दो और महीने का एक्सटेंशन देने का आदेश रविवार रात को जारी कर दिया।
जानकारी के मुताबिक, दिल्ली में एक अगस्त से निजी शराब की दुकानों के बंद होने से शराब की किल्लत के मद्देनजर केजरीवाल सरकार नई आबकारी नीति को एक महीने बढ़ाते हुए एल-3/33 लाइसेंस के तहत देशी शराब की बिक्री के लिए लाइसेंस अवधि को 30.09.2022 तक बढ़ा दिया है। आबकारी विभाग के महाप्रबंधक अजय कुमार गंभीर द्वारा जारी किए गए आदेश में इसकी जानकारी दी गई है।
Alcohol Lovers: सर्कुलर में कहा गया है कि दिल्ली में देशी शराब की आपूर्ति के लिए L-3/33 लाइसेंस को दो महीनों की एक और अवधि के लिए अर्थात 01.08.2022 से 30.09.2022 तक या निविदा को अंतिम रूप देना, जो भी पहले हो बढ़ाने के संबंध में सूचित किया जाता है।
L-3 लाइसेंसधारी जो अपने पंजीकृत ब्रांडों की मौजूदा कीमत पर बिक्री करने के लिए 01.08.2022 से 30.09.2022 तक दो महीने की इस विस्तार अवधि का लाभ उठाने के इच्छुक हैं, उन्हें दो महीने का शुल्क यानी लाइसेंस शुल्क, बीडब्ल्यूएच शुल्क और जमा करना होगा।
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Alcohol Lovers: वहीं, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को कहा था कि दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति को फिलहाल वापस लेने का फैसला किया है और सरकार द्वारा संचालित दुकानों के जरिये शराब की बिक्री किए जाने का निर्देश दिया गया है।
एसआई भर्ती परीक्षा रद्द क्यों नहीं की जा रही यह…
20 mins ago