नई दिल्ली। योगी सरकार ने प्रदेश के पुलिसकर्मचारियों के लिए नया आदेश जारी किया है। जिसके तहत अब पुलिस विभाग के हर कर्मचारियों को अपनी संपत्ति की जानकारी सरकार को देगी होगी।
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बता दें कि अभी तक आईपीएस अधिकारी ही अपनी संपत्ति की जानकारी देेते थे। वहीं अब नए आदेश के बाद सभी को हर साल चल और अचल संपत्ति की जानकारी देनी होगी।
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उत्तर प्रदेश सरकार के इस नए आदेश के अनुसार अब पुलिसकर्मियों को खुद, पत्नी अथवा किसी भी आश्रित सदस्य के नाम पर खरीदी गई संपत्ति का ब्योरा देना होगा। प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। इसके तहत आईपीएस, पीपीएस, गजेटेड, नॉन गजेटेड पुलिसकर्मी घेरे में आएंगे।
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आदेश में यह कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी से सभी अचल संपत्ति की घोषणा करेंगे जिसका वे मालिक हैं। जो संपत्ति खुद अर्जित की गई हो, जिसे दान में पाया गया हो या जिसे पट्टा या रेहन पर रखा हो, उसकी भी जानकारी देनी है।
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