Bharat Jodo Yatra: फिल्म केजीएफ -2 के कंपोस्ड म्यूजिक को भारत जोड़ो यात्रा के अधिकारिक वीडियो में उपयोग किए जाने को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी के भारत जोड़ो यात्रा और कांग्रेस पार्टी के अकाउंट को अस्थाई रुप से बैंन करने का आदेश दिया था। जिस पर बैंगलुरु कोर्ट की तरफ से नया आदेश जारी कर दिया गया हैं। जिसमें अकाउंट को ना बैन करने की बात की गई हैं।
दरशल इंटेलेक्चुअल कॉपी राइट मामले में एक दिन पहले यानी 7 नवंबर को बेंगलुरु शहरी जिले की एक विशेष अदालत ने ट्विटर को कांग्रेस और उसकी ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के हैंडल को ब्लॉक करने का आदेश दिया था। जिसके बाद कांग्रेस के सभी प्लैटफॉर्म जैसे ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम से सभी कॉपीराइट मैटेरियल को हटाने की बात कही थी। इस पर कांग्रेस ने कहा था कि वह सभी कानूनी उपायों पर विचार कर रही है।
इन्होने दायर की थी याचिका
Bharat Jodo Yatra KGF-2 फिल्म के म्यूजिक राइट्स एमआरटी म्यूजिक के पास हैं। जिसके बिना परमीशन के वीडियो में अधिकारिक सिग्नेचर ट्यून को उपयोग करने और उसकी राष्ट्रीय और अनराष्ट्रीय स्तर पर प्रचार में कोई क्रेडिट ना देने के कारण MR म्यूजिक ने कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट को बैन करने की कर्नाटक हाई कोर्ट में अपील की थी। सभी सबूत पुख्ता होने कारण कोर्ट ने अधिकारिक भारत जोड़ो यात्रा और कांग्रेस पार्टी के अकाउंट को अनिश्चित समय के लिए हटाने का आदेश जारी कर दिया था।
कर्नाटक कांग्रेस की कोर्ट ने दायर की ना रद्द करने की याचिका
Bharat Jodo Yatra कर्नाटक हाई कोर्ट के द्वारा जारी किए निर्देश को लेकर कर्नाटक कांग्रेस ने बैंगलुरु कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें उन्होने अधिकारिक अकाउंट बैन ना करने और कुछ समय देने की मांग की हैं। ताकि उपयोग किए गए साउंड ट्रैक को लेकर कोई सही उपाय किया जा सके।
बैंगुलुरु कोर्ट ने कही ये बात