बंगाल : ईडी ने डब्ल्यूबीएसएससी भर्ती ‘घोटाला’ मामले में 163 करोड़ रु की संपत्ति कुर्क की |

बंगाल : ईडी ने डब्ल्यूबीएसएससी भर्ती ‘घोटाला’ मामले में 163 करोड़ रु की संपत्ति कुर्क की

बंगाल : ईडी ने डब्ल्यूबीएसएससी भर्ती ‘घोटाला’ मामले में 163 करोड़ रु की संपत्ति कुर्क की

:   Modified Date:  October 26, 2024 / 06:24 PM IST, Published Date : October 26, 2024/6:24 pm IST

नयी दिल्ली, 26 अक्टूबर (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने शनिवार को बताया कि उसने पश्चिम बंगाल स्कूली सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) द्वारा समूह ‘ग’ और ‘घ’ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती में हुए ‘घोटाले’ में ताजा कार्रवाई करते हुए कथित ‘मुख्य बिचौलिए’ और उसकी संबद्ध संस्थाओं की 163 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की है।

संघीय एजेंसी ने इससे पहले सहायक शिक्षकों की भर्ती में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में 230.6 करोड़ रुपये की संपत्ति और पश्चिम बंगाल में प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले में 151 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी। दोनों भर्तियां डब्ल्यूबीएसएससी द्वारा की गई थीं।

केंद्रीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि इन मामलों में ‘मुख्य बिचौलिए’ प्रसन्न कुमार रॉय, उनकी पत्नी काजल सोनी रॉय और रॉय द्वारा नियंत्रित और संचालित श्री दुर्गा डीलकॉम प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के पांच होटल और रिजॉर्ट, 230 भूखंड और 17 फ्लैट और दुकानें धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अस्थायी रूप से कुर्क की गई हैं।

ईडी ने बताया कि कुर्क संपत्ति की कुल कीमत करीब 163.20 करोड़ रुपये है।

जांच एजेंसी ने बताया कि कुर्क की गई संपत्तियों में हावड़ा के श्यामपुर स्थित चलंकिता रिजॉर्ट, सुंदरबन स्थित रॉयल बंगाल रिजॉर्ट, दीघा स्थित होटल मिली (रूबीना), जलपाईगुड़ी स्थित होटल मूर्ति और अलीपुरद्वार स्थित बैम्बू विलेज रिजॉर्ट शामिल हैं।

ईडी धन शोधन के आरोपों की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी और दाखिल आरोपपत्रों के आधार पर कर रही है। सीबीआई के मुताबिक समूह ‘ग’ और ‘घ’ के पदों पर कथित तौर पर ‘अयोग्य, गैर-सूचीबद्ध और निम्न रैंक वाले उम्मीदवारों की ’’ अवैध तरीके से नियुक्ति की गई जिसकी वजह से योग्य और वास्तविक उम्मीदवारों को नियुक्ति से वंचित रहना पड़ा।’’

ईडी के मुताबिक आरोप है कि इन पदों पर नियुक्तियां निष्पक्षता बनाए रखे बिना, विभिन्न व्यक्तियों द्वारा आपराधिक साजिश के तहत तथा संबंधित नियमों का उल्लंघन करके की गईं।

सीबीआई के आरोपपत्र में कहा गया है कि कुल 3,432 (समूह ‘ग’ के लिए 1,125 और समूह ‘घ’ के लिए 2,307) पदों पर डब्ल्यूबीएसएससी के अधिकारियों ने अन्य लोगों के साथ आपराधिक साजिश कर ‘अवैध’ रूप से नियुक्त या अनुशंसित किया।

रॉय और डब्ल्यूबीएसएससी के पूर्व सलाहकार शांति प्रसाद सिन्हा को ईडी ने सहायक शिक्षक भर्ती ‘घोटाले’ से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था और वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

भाषा धीरज नरेश

नरेश

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)