अयोध्‍या में नवरात्र के दौरान मांस उत्‍पादों की बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध |

अयोध्‍या में नवरात्र के दौरान मांस उत्‍पादों की बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध

अयोध्‍या में नवरात्र के दौरान मांस उत्‍पादों की बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध

:   Modified Date:  October 1, 2024 / 11:01 PM IST, Published Date : October 1, 2024/11:01 pm IST

अयोध्या (उप्र), एक अक्टूबर (भाषा) अयोध्या जिला प्रशासन ने नवरात्र उत्सव के दौरान तीन से 11 अक्टूबर तक जिले में सभी प्रकार के मांस उत्पादों की बिक्री, वितरण और परोसने पर प्रतिबंध लगाने की मंगलवार को घोषणा की।

यह आदेश अयोध्या के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के सहायक आयुक्त ने जारी किया है।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आदेश में कहा गया है कि आगामी नवरात्र उत्सव के मद्देनजर अयोध्या जिले में सभी बकरा/मुर्गा/मछली/मांस की दुकानें तीन से 11 अक्टूबर तक बंद रहेंगी। इस आदेश की जद में मांसाहारी भोजन परोसने वाले होटल और रेस्तरां भी शामिल हैं। इस अवधि के दौरान सभी भोजनालयों को मांस परोसने या पकाने की अनुमति नहीं होी।

आदेश में कहा गया है कि अगर आम जनता को इस अवधि के दौरान इन दुकानों या रेस्तरां में कोई मांस बिकता या संग्रहीत मिलता है, तो वे विभाग को फोन नंबर 0527-8366607 पर सूचित करें। इस आदेश का पालन न करने पर संबंधित संचालकों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

भाषा सं आनन्द धीरज

धीरज

 

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