65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को पोस्टल बैलेट सुविधा देने पर रोक, चुनाव आयोग का फैसला | Ban on giving postal ballot facility to people above 65 years

65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को पोस्टल बैलेट सुविधा देने पर रोक, चुनाव आयोग का फैसला

65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को पोस्टल बैलेट सुविधा देने पर रोक, चुनाव आयोग का फैसला

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:30 PM IST
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Published Date: July 17, 2020 3:20 am IST

नई दिल्ली। 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को पोस्टल बैलेट सुविधा देने के अपने आदेश को फिलहाल चुनाव आयोग ने रोक दिया है। उसका कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से इसकी सिफारिश की गई थी। लेकिन आयोग अभी जमीनी हालात को समझने की कोशिश कर रहा है।

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आपको बता दें कि पहले चुनाव आयोग ने कहा था कि कोरोना वायरस को देखते हुए 65 साल से अधिक के लोगों को वोट डालने के लिए पोस्टल बैलेट सुविधा दी जाए। ताकि वे किसी के संपर्क में आए बिना आसानी से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

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चुनाव आयोग की सिफारिश पर लॉ एंड जस्टिस मंत्रालय ने 19 जून को नियमों में संशोधन की नोटिफिकेशन भी जारी कर दी। लेकिन अब चुनाव आयोग का कहना है कि कोरोना वायरस से उपजे माहौल में वे तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं।

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हालांकि, पोस्टल बैलेट की सुविधा पहले की तरह 80 साल से ऊपर के लोगों को मिलेगी। साथ ही कोरोना पॉजिटिव या फिर होम आइसोलेशन में रहने वाले पोस्टल बैलेट से वोट डाल सकेंगे।

 
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