Ban on 5 lakh old cars in Delhi: क्या आपकी भी दिल्ली में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल कार चला रहे हैं तो ये खबर आपके बड़े काम आने वाली है। दरअसल, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण 3 के तहत दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं, अगर आप इन वाहनों के साथ चलते पाए जाते हैं तो आपको 20 हजार का जुर्माना देना पडड़ सकता है।
इस वजह से लगा प्रतिबंध
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक, इस बार दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच दिल्ली में AQI बीते रविवार को ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंच गया। बात दें कि वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद दिल्ली-एनसीआर में 1 जनवरी से GRAP प्रतिबंधों को हटा लिया गया था। हालांकि, वायु प्रदूषण की स्थिति दोबारा गंभीर होने के चलते GRAP प्रतिबंधों को 14 जनवरी से फिर से लागू कर दिया गया है।
इतनी पुरानी नहीं होनी चाहिए कार
बीएस-3 पेट्रोल यानी 1 अप्रैल 2010 से पहले की रजिस्टर्ड पेट्रोल और अप्रैल 2020 से पहले की रजिस्टर्ड बीएस-4 डीजल कारों को दिल्ली में चलाने की अनुमति नहीं है। इन वाहनों पर कार्रवाई के लिए भी परिवहन विभाग ने 114 टीमें तैनात की हैं। वहीं, आपातकालीन सेवाओं के लिए तैनात वाहन और सरकारी कार्यों में लगे वाहनों पर प्रतिबंध नहीं है।
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