Atala Case

Atala Case: अटाला मस्जिद को मंदिर बताकर पूजा की मांग, दो सितंबर को होगी अगली सुनवाई

Atala Case: अटाला मस्जिद को प्राचीन अटाला देवी मंदिर बताते हुए हिंदुओं को पूजा का अधिकार देने की मांग के संदर्भ में एक वाद दाखिल किया गया है।

Edited By :   Modified Date:  August 22, 2024 / 01:48 PM IST, Published Date : August 22, 2024/1:48 pm IST

जौनपुर: Atala Case जौनपुर में अटाला मस्जिद को प्राचीन अटाला देवी मंदिर बताते हुए हिंदुओं को पूजा और कीर्तन का अधिकार देने की मांग के संदर्भ में एक वाद दाखिल किया गया है। इस मामले की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में होगी। जहां अदालत ने वाद की पोषणीयता और क्षेत्राधिकार पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आदेश के लिए दो सितंबर की तारीख तय की है।

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Atala Case वादी अधिवक्ता ने बहस में कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम ने अपनी रिपोर्ट में अटाला मस्जिद को अटाला देवी मंदिर बताया है, जिसका निर्माण कन्नौज के राजा जयचंद राठौर ने करवाया था। अंग्रेज अधिकारी जेपी हेविट और ईबी हावेल ने अटाला मस्जिद की शिल्प कला को हिंदू शिल्पकला बताया।

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सुनवाई के दौरान अधिवक्ता ने यह भी कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की रिपोर्ट में अटाला देवी मंदिर के अनेक फोटोग्राफ दिए गए है। जिसमें शंख, त्रिशूल, पटदल कमल, गुड़हल के फूल और बंधन बार जैसे प्रतीक स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। जो हिंदू शिल्पकला के हिस्से हैं। वादी अधिवक्ता ने बताया कि अटाला मस्जिद की जमीन राजस्व अभिलेखों में जामा मस्जिद के नाम से दर्ज है, जिसकी वर्तमान मालिक केंद्र सरकार है।

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