कोटा (राजस्थान) 28 अप्रैल (भाषा) राजस्थान के बूंदी जिले में अधिकारियों ने 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के अवसर पर होने वाले 14 बाल विवाह सोमवार को रोक दिए। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
बूंदी बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) की अध्यक्ष सीमा पोद्दार ने बताया कि जिले के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) अदालत की ओर से रोक संबंधी आदेश जारी किए जाने के बाद इंद्रगढ़ और हिंडोली तहसीलों में संयुक्त अभियान चलाया गया।
उन्होंने कहा कि आदेश के परिणामस्वरूप, नाबालिग जोड़ा भले ही विवाहित हो, लेकिन उनके विवाह को कोई कानूनी दर्जा नहीं मिलता।
सीडब्ल्यूसी अधिकारी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि 20 से ज़्यादा बाल विवाह होने का संदेह है।
पोद्दार ने बताया कि जांच करने पर 14 मामले सही पाए गए।
उन्होंने बताया कि इसके बाद संबंधित विभागों ने अदालत से संपर्क किया और आदेश प्राप्त करने के बाद बाल विवाह रोकने के लिए अभियान शुरू किया।
भाषा जोहेब सुरेश
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