नयी दिल्ली, एक अप्रैल (भाषा) केंद्र सरकार ने नगालैंड के मेलुरी जिले में छह महीने के लिए सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (आफ्स्पा) मंगलवार को लागू कर दिया है। इससे दो दिन पहले ही, राज्य के आठ जिलों और पांच अन्य जिलों के 21 पुलिस थाना क्षेत्रों तक आफ्स्पा लगाया जा चुका है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया कि नगालैंड सरकार ने नवंबर 2024 में फेक जिले से मेलुरी जिले का निर्माण किया था, लेकिन 30 मार्च को सात अन्य जिलों के साथ इसे भी ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित कर दिया गया था।
अधिसूचना में कहा गया, ‘‘इसलिए, अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1536 (ई) दिनांक 30 मार्च, 2025 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए मेलुरी जिले को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (आफ्स्पा) 1958 (1958 का 28) की धारा तीन के तहत एक अप्रैल, 2025 से छह महीने की अवधि के लिए ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित किया जाता है और वापस न लिए जाने तक यह जारी रहेगा।’’
आफ्स्पा अशांत क्षेत्रों में तैनात सशस्त्र बलों को व्यापक शक्तियां देता है और केंद्र की मंजूरी के बिना उनके खिलाफ मुकदमा चलाने पर रोक लगाता है।
आफ्स्पा की अक्सर एक कठोर कानून के रूप में आलोचना की जाती है। यह अशांत क्षेत्रों में कार्यरत सशस्त्र बलों को आवश्यकता पड़ने पर बिना मंजूरी के तलाशी लेने, गिरफ्तार करने और गोली चलाने की व्यापक शक्ति प्रदान करता है।
मणिपुर में कानून-व्यवस्था की मौजूदा स्थिति को देखते हुए आफ्स्पा को 13 पुलिस थाना क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में अगले छह महीने के लिए और लागू रखने का रविवार को फैसला किया गया था।
भाषा
प्रीति नरेश
नरेश
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