‘आप’ सांसद राघव चड्ढा ने बंगला आवंटन रद्द करने के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया |

‘आप’ सांसद राघव चड्ढा ने बंगला आवंटन रद्द करने के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया

‘आप’ सांसद राघव चड्ढा ने बंगला आवंटन रद्द करने के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया

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Modified Date: December 17, 2024 / 12:58 AM IST
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Published Date: December 17, 2024 12:58 am IST

नयी दिल्ली, 16 दिसंबर (भाषा) आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद राघव चड्ढा ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर उनके सरकारी बंगले के आवंटन को रद्द करने वाले पत्र के संबंध में अधिकारियों को किसी भी तरह की कार्रवाई करने से रोकने का अनुरोध किया।

न्यायमूर्ति रेखा पल्ली और न्यायामूर्ति सौरभ बनर्जी की पीठ के समक्ष जब यह याचिका सुनवाई के लिए आई तो न्यायमूर्ति पल्ली ने खुद को इससे अलग कर लिया। अदालत ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के आदेश के तहत याचिका को 18 दिसंबर को एक अन्य पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

पीठ ने कहा कि इस मामले को एक अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करें, जिसमें हममें से एक (न्यायमूर्ति रेखा पल्ली) सदस्य नहीं हों।

राज्यसभा सचिवालय ने तीन मार्च 2023 को उच्च सदन के सदस्य चड्ढा को बंगले का आवंटन रद्द करने का पत्र जारी किया था।

भाषा जितेंद्र नेत्रपाल

नेत्रपाल

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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