आप विधायक अमानतुल्ला खान से जुड़े धनशोधन मामले में दो आरोपियों को नहीं मिली जमानत |

आप विधायक अमानतुल्ला खान से जुड़े धनशोधन मामले में दो आरोपियों को नहीं मिली जमानत

आप विधायक अमानतुल्ला खान से जुड़े धनशोधन मामले में दो आरोपियों को नहीं मिली जमानत

:   Modified Date:  July 3, 2024 / 04:24 PM IST, Published Date : July 3, 2024/4:24 pm IST

नयी दिल्ली, तीन जुलाई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती में कथित अनियमितताओं से संबंधित एक धनशोधन मामले में गिरफ्तार दो व्यक्तियों को जमानत देने से इनकार कर दिया है। इस मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमनातुल्ला खान भी कथित रूप से शामिल हैं।

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने आरोपियों– जीशान हैदर और दाऊद नासिर की जमानत की अर्जियां यह कहते हुए खारिज कर दीं कि धनशोधन के तहत जमानत देने पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त सामग्री (सबूत) हैं।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नवंबर, 2023 में इन दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

न्यायमूर्ति शर्मा ने एक जुलाई को जारी अपने आदेश में कहा कि जैसा कि आरोप है, अमानतुल्ला खान ने ‘बेनामीदारों’ हैदर और नासिर के नाम पर अचल संपत्तियां उनके असली दाम को छिपाकर खरीदीं तथा उन्होंने क्रयमूल्य की राशि को भी छिपा लिया जो विक्रेता को नकद में भुगतान की गयी।

उच्च न्यायालय ने कहा, ‘‘ प्रवर्तन निदेशालय ने जांच के दौरान जो सबूत जुटाए हैं, उनसे खुलासा होता है कि अमानतुल्ला खान ने अपने सहयोगियों… मौजूदा आवेदकों/आरोपियों एवं अन्य के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची और उसी के तहत उन्होंने जीशान हैदर, दाऊद नासिर एवं अन्य के मार्फत अवैध धनराशि यानी अपराध की कमाई को अचल संपत्तियों में लगाया। ’’

उच्च न्यायालय ने कहा कि इस संपत्ति की खरीद से संबंधित लेनदेन हैं जो नकद और बैंकिंग के माध्यम से किये गये और यह लेनदेन कुल करीब 36 करोड़ रुपये का है।

उच्च न्यायालय ने कहा,‘‘ इस चरण में इस अदालत के सामने जो सामग्री (सबूत) रखी गयी है वह आवेदकों पर पीएमएलए की धारा 45 के तहत पाबंदी लगाने के लिए काफी है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर गौर करते हुए यह अदालत मौजूदा आवेदकों यानी जीशान हैदर और दाऊद नासिर को नियमित जमानत देना उपयुक्त नहीं पाती है।’’

खान के खिलाफ यह धनशोधन मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक प्राथमिकी और तीन पुलिस शिकायतों पर आधारित है।

एजेंसी (ईडी) ने अपनी अभियोजन शिकायत (उसके आरोपपत्र में) पांच लोगों को नामजद किया है जिनमें खान के तीन कथित सहयोगी जीशान हैदर, दाऊद नासिर और जावेद इमाम सिद्दिकी हैं।

विधायक के परिसरों पर छापा मार चुकी ईडी ने दावा किया है कि खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मियों की अवैध भर्ती के जरिए ‘अपराध से अकूत कमाई’ की और इन पैसों को अपने साथियों के नाम से अचल संपत्तियां खरीदने में लगाया।

भाषा राजकुमार नरेश

नरेश

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)