Aachar Sanhita In Hindi: भोपाल। मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की तैयारियां अंतिम चरण में है। जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियों में उथल-पुथल का दौर जारी है।आगामी दिनों में पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी एक दो दिन में हो जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश सहित राजस्थान छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में होने वाले चुनाव की तारीखों का ऐलान पीएम मोदी के दौरे के तुरंत बाद आयोग घोषणा कर दी जाएगी।तारीखों का ऐलान होने के बाद इन सभी राज्यों में आचार संहिता लागू कर दी जाएगी। जिसके चलते इन राज्यों में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री न तो कोई घोषणा कर पाएंगे,और न ही शिलान्यास, लोकार्पण या भूमिपूजन के कार्यक्रम होंगे।
Aachar Sanhita In Hindi: आपको बता दें कि आचार संहिता स्वतंत्र और निष्पक्ष इलेक्शन कराने के लिए बेहद जरुरी है। इसलिए इनके नियमों का सरकार, नेता और राजनीतिक दलों को पालन करना जरुरी होता है। बता दें कि मध्य प्रदेश में बुधवार को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हो चुका है। क्योंकि मध्य प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 6 जनवरी 2024 को खत्म हो जाएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा का 3 जनवरी 2024 को, राजस्थान का 14 जनवरी 2024, तेलंगाना का 16 जनवरी 2024 और मिजोरम में 17 दिसंबर 2023 तक। इसी कारण नई सरकार का गठन होना जरूरी है। इसी को देखते हुए अंदेशा लगाया जा रहा है कि निर्वाचन आयोग अक्टूबर के पहले हफ्ते में चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। मतदान नवंबर के दूसरे, तीसरे और चौथे हफ्ते में हो सकते हैं।
Aachar Sanhita In Hindi: देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग कुछ नियम बनाता है। चुनाव आयोग के इन्हीं नियमों को आचार संहिता कहते हैं। लोकसभा/विधानसभा चुनाव के दौरान इन नियमों का पालन करना सरकार, नेता और राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी होती है। यह आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया के पूरी हो जाने तक लागू रहती है।बता दें कि चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही आचार संहिता जिस जगह चुनाव होना है उधर लगाई जाती है जोकि वोटों की गिनती होने तक जारी रहती है।
Aachar Sanhita In Hindi: देश में जब भी चुनाव का दौर आता है तब चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद से ही मॉडल कोड ऑफ़ कंडक्ट यानी आचार संहिता लागू हो जाती है आचार संहिता लागू हो जाती है और इलेक्शन प्रक्रिया के खत्म होने तक लागू रहती है।
Aachar Sanhita In Hindi: भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन संसद और राज्य विधान मंडलों के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए चुनाव आयोग सत्तारूढ़ दलों और उम्मीदवारों द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित करता है। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि चुनाव के दौरान सरकारी तंत्र का दुरुपयोग न हो।
1) Aachar Sanhita In Hindi: चुनाव प्रक्रिया से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए सभी अधिकारियों के ट्रांसफर पर रोक रहती है। यदि किसी अधिकारी का ट्रांसफर जरूरी हो तो इसके लिए चुनाव आयोग की अनुमति लेना अनिवार्य होता है।
2) Aachar Sanhita In Hindi: मंत्री अपने आधिकारिक दौरे को चुनाव प्रचार कार्य में शामिल नहीं कर सकेंगे और न चुनाव प्रचार कार्य में सरकारी तंत्र का प्रयोग करेंगे।
3) Aachar Sanhita In Hindi: किसी भी सरकारी वाहन का उपयोग किसी भी दल के उम्मीदवार को फायदा पहुंचाने के लिए उपयोग नहीं होता।
4) Aachar Sanhita In Hindi: कोई भी केन्द्र या राज्य सरकार का मंत्री आधिकारिक चर्चा के लिए निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारी को नहीं बुला सकेगा।
5) Aachar Sanhita In Hindi: किसी भी मंत्री को चुनाव के दौरान निजी या आधिकारिक दौरे पर पायलट कार या किसी रंग की बीकन लाइट के उपयोग की अनुमति नहीं होगी।
6) Aachar Sanhita In Hindi: चुनाव के दौरान योजना के तहत निधि MP-MLA फंड से जारी नहीं होगी।
7) Aachar Sanhita In Hindi: सरकारी राशि का इस्तेमाल किसी विशेष राजनीतिक दल या उम्मीदवार को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं किया जाता।
8) Aachar Sanhita In Hindi: सरकारी विमान या सरकारी बंगले का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता।
9) Aachar Sanhita In Hindi: सरकारी घोषणा, लोकार्पण और शिलान्यास पर रोक लग जाती है। कोई भी नेता चुनावी रैली में धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांग सकता।
10) Aachar Sanhita In Hindi: विमान, वाहनों इत्यादि सहित कोई भी सरकारी वाहन किसी दल या अभ्यर्थी के हितों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा।
11) Aachar Sanhita In Hindi: किसी भी चुनावी रैली में धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांगे जाएंगे।
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