नई दिल्ली। कोरोना काल में जूझ रहे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने तय किया है कि वे कर्मचारी जिनके पैरेंट्स को कोरोना होता है तो उन्हें 15 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव (एससीएल) दी जाएगी। इसके साथ ही परिवार के ऐसे सदस्य जो कि कर्मचारी पर निर्भर हैं अगर उन्हें कोरोना होता है तो भी कर्मचारी को 15 दिन की छुट्टी मिलेगी।
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क्या है आदेश में
आदेश में यह भी कहा गया है कि एक सरकारी कर्मचारी के कोविड पॉजिटिव होने पर वह 20 दिनों तक के कम्यूटेड लीव के लिए पात्र होगा। चाह वह अस्पताल में भर्ती हो या फिर होम आइसोलेशन में हो उसे 20 दिनों तक की अवधि के लिए कम्यूटेड लीव/एससीएल/अर्जित अवकाश (ईएल) दिया जाएगा।
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इसके साथ ही कर्मचारी किसी कोरोना संक्रमित के सीधे संपर्क में आता है और होम आइसोलेन में है तो ‘उसे सात दिनों के लिए ड्यूटी/वर्क फ्रोम होम माना जाएगा।
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कार्मिक मंत्रालय ने इस संबंध में सभी विभागों को ऑर्डर भी जारी कर दिया है। कार्मिक मंत्रालय ने यह भी कहा कि कैजुअल लीव की समाप्ति के बाद कर्मचारी परिवार के किसी भी सदस्य या माता-पिता के अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में अतिरिक्त छुट्टी ले सकता है।
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ऑर्डर में कहा गया है कि ‘एससीएल की समाप्ति के 15 दिनों के बाद अगर परिवार का कोई सदस्य/माता-पिता अस्पताल में भर्ती हैं तो अस्पताल से छुट्टी मिलने तक एससीएल के 15 दिनों के अतिरिक्त छुट्टी दी जाएगी।’