7th pay commission today news: केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द ही उन्हें पुरानी पेंशन योजना का फायदा मिल सकता है। केंद्र की मोदी सरकार कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही डिमांड पर विचार कर रही है। केंद्र के कानून मंत्रालय से ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर राय मांगी गई हैं। अब मंत्रालय से जवाब मिलने का इंतजार है।
केंद्र सरकार उन सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना देने पर विचार कर रही है, जिनकी भर्ती के लिए विज्ञापन 31 दिसंबर 2003 को या उससे पहले जारी किए गए थे। कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ। जितेंद्र सिंह के मुताबिक, इस मुद्दे पर कानून मंत्रालय से राय मांगी गई हैं। उनका जवाब आने के बाद इस पर फैसला होगा।
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बता दें, राज्य स्तर पर ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आंदोलन चल रहे हैं। पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए एक मंच पर सरकारी कर्मचारी एकजुट होने लगे हैं। रविवार को विभिन्न विभागों के कर्मचारी संगठनों ने बैठक का आयोजन कर रणनीति बनाई। 2010 के बाद सरकार ने नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को नियुक्त किया है। इस योजना में पुरानी स्कीम के मुकाबले कर्मचारियों को बहुत कम फायदे मिलते हैं। इससे उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। सेवानिवृत्त होने के बाद जो पैसा मिलेगा, उसका कर सरकार को देना पड़ेगा।
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हाल ही में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में बयान दिया था कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में पुरानी पेंशन योजना का फायदा देने पर कोई विचार नहीं है। उनसे पूछा गया था कि 1 जनवरी 2004 के बाद पैरामिलेट्री में आने वाले जवानों को OPS का फायदा मिलेगा या नहीं? उनके मुताबिक सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1972 के तहत पैरामिलेट्री स्टाफ को पेंशन और दूसरे बेनिफिट मिल रहे हैं। हालांकि, उन्हें न्यू पेंशन स्कीम में ही रहना होगा।
केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ। जितेंद्र सिंह ने संसद में बताया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद केंद्र सरकार ने मामले को कानून मंत्रालय के अधीन कर दिया था। उन्होंने बताया कि वित्तीय सेवा विभाग पेंशन ओर पेंशनभोगी कल्याण विभाग उन कर्मचारियों को NPS के दायरे से बाहर करने के संबंध में उचित निर्णय ले सकता है जिनकी भर्ती के लिए विज्ञापन 01 जनवरी 2004 को या उससे पहले जारी किया गया था और उन्हें पुरानी पेंशन योजना के तहत कवर कर सकता है। अगर मामला सुझलता है तो पेंशन में बड़ा फायदा देखने को मिल सकता है।
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संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने यह जवाब दिया। उनसे पूछा गया था कि क्या पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखते हुए वित्तीय सेवा विभाग और कानून मंत्रालय से उन कर्मचारियों को NPS से बाहर करने और उन्हें पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने के लिए विचार मांगे हैं, जिनकी भर्ती के लिए विज्ञापन 31 दिसंबर 2003 को या उससे पहले जारी किए गए।