Maternity Leave: मैटरनिटी लीव पर सरकार का बड़ा फैसला, अब सरोगेसी से मां बनने वाली महिलाओं को भी मिलेगी इतने दिन की छुट्टी |Maternity Leave

Maternity Leave: मैटरनिटी लीव पर सरकार का बड़ा फैसला, अब सरोगेसी से मां बनने वाली महिलाओं को भी मिलेगी इतने दिन की छुट्टी

Maternity Leave: मैटरनिटी लीव पर सरकार का बड़ा फैसला, अब सरोगेसी से मां बनने वाली महिलाओं को भी मिलेगी इतने दिन की छुट्टी

Edited By :   Modified Date:  June 24, 2024 / 08:37 PM IST, Published Date : June 24, 2024/8:37 pm IST

Maternity Leave: नई दिल्ली। सरोगेसी से मां बनने वाली महिलाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सरकार ने इन महिलाओं के लिए एक बड़ी राहत का ऐलान किया है। बता दें कि देश में मां बनने के लिए महिलाओं को कानूनन 6 महीने की मैटरनिटी लीव मिलती है। इसमें एम्प्लॉयर के लिए महिलाओं को 6 महीने का पूरा वेतन देना अनिवार्य होता है। अब मैटरनिटी लीव की यही सुविधा सेरोगेसी से मां बनने वाली महिलाओं को मिलेगी। इस नियम को 18 जून को लागू कर दिया गया है।

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सरोगेट मदर को मिलेगा 180 दिन का लीव

बता दें कि सेरोगेसी से मां बनने पर मैटरनिटी लीव का फायदा अभी सरकारी महिला कर्मचारियों को ही मिलने वाला है। सरकारी विभागों में काम करने वाली ऐसी महिलाएं जो सेरोगेसी से मां बनती हैं, वह 180 दिन का मातृत्व अवकाश लेने के योग्य होंगी।

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सेरोगेसी क्या है

सेरोगेसी वह प्रक्रिया है, जिसमें महिला को अपनी कोख किराये पर देनी होती है, जहां बच्चे को गर्भ में रखा जाता है। लेकिन, उस बच्चे की असली मां वहीं होती है जिसके लिए सेरोगेट मदर ने अपनी कोख किराये पर दी है। सेरोगेसी से मां बनने के मामले में जो महिला बच्चा पैदा करती है, उसे सेरोगेट मदर कहा जाता है। हालांकि, सेरोगेसी केस में मातृत्व अवकाश के लिए एक शर्त भी रखी गई है। पर्सनल मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन में कहा है कि सरोगेसी के मामले में, सरोगेट मां, साथ ही दो से कम जीवित बच्चों वाली कमीशनिंग मां को 180 दिनों का मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है। अगर दोनों में से कोई एक या दोनों सरकारी कर्मचारी हैं।

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15 दिन का पितृत्व अवकाश

केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियमावली 1972 में बदलाव करके ‘कमीशंड मदर’ को बच्चे की देखभाल के लिए 6 महीने का मातृत्व अवकाश देने का प्रावधान किया गया है। वहीं इस तरह से पिता बनने वाले पुरुष भी ‘अधिष्ठाता पिता’ (कमीशंड फादर) कहलाएंगे और वह 15 दिन का पितृत्व अवकाश ले सकेंगे।

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