श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने शनिवार को कथित मादक पदार्थ-आतंकवाद (नार्को-टेरर) गिरोह से जुड़े होने के आरोप में पांच पुलिसकर्मियों समेत छह सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
अधिकारियों ने बताया कि जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने संविधान के अनुच्छेद 311(2)(सी) का इस्तेमाल कर उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया। अधिकारियों ने कहा कि जांच से पता चला है कि ये कर्मचारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) और उसकी यहां से संचालित आतंकी समूहों के ‘नार्को-टेरर’ गिरोह से जुड़े हुए थे।
एक अधिकारी ने कहा, ‘‘पांच पुलिसकर्मियों और एक शिक्षक समेत छह सरकारी कर्मियों को मादक पदार्थ की तस्करी के जरिए आतंकवाद के वित्तपोषण में लिप्त पाया गया।’’ राष्ट्रपति या राज्यपाल को अगर लगता है कि जनसेवा में व्यक्ति का बने रहना राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक है तो वह अनुच्छेद के प्रावधान ‘सी’ के तहत, जैसा भी मामला हो, किसी कर्मचारी को सामान्य प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना बर्खास्त करने का अधिकार रखते हैं।
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