साल 2008 में हुए सिलसिलेवार धमाकों के मामले में 49 दोषी करार, 28 बरी.. 56 की हुई थी मौत

साल 2008 में हुए सिलसिलेवार धमाकों के मामले में 49 दोषी करार, 28 बरी.. 56 की हुई थी मौत

वर्ष 2008 में अहमदाबाद में हुए सिलसिलेवार धमाकों के मामले में 49 दोषी करार, 28 बरी

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:34 PM IST
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Published Date: February 8, 2022 4:18 am IST

Ahmedabad serial blasts case : अहमदाबाद, आठ फरवरी (भाषा) अहमदाबाद में वर्ष 2008 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में यहां की विशेष अदालत ने मंगलवार को 49 लोगों को दोषी करार दिया। इन धमाकों में कुल 56 लोगों की मौत हुई थी।

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न्यायाधीश एआर पटेल ने 28 आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। अदालत ने पिछले साल सितंबर में इस मामले के कुल 77 आरोपियों के खिलाफ सुनवाई पूरी की थी।

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अहमदाबाद में हुए धमाकों के तार प्रतिबंधित संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हुए थे और दिसंबर 2009 में कुल 78 लोगों के खिलाफ सुनवाई शुरू हुई थी। बाद में एक आरोपी के सरकारी गवाह बन जाने के बाद कुल अभियुक्तों की संख्या 77 रह गई।

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वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि चार आरोपियों की गिरफ्तारी बाद में हुई थी और उनके मामलों की सुनवाई अब भी पूरी होनी बाकी है।

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उल्लेखनीय है कि 16 जुलाई 2008 में 20 मिनट के भीतर गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद में कुल 21 धमाकों में 56 लोगों की मौत हुई थी जबकि करीब 200 अन्य घायल हुए थे।

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