जयपुर। राजस्थान के जिला कोटा की एक अदालत ने 15 साल की एक लड़की के साथ रेप के मामले में 13 लोगों को 20-20 साल और दो लोगों को चार-चार साल की कैद की सजा सुनाई है।
एक 15 साल की लड़की के साथ इन लोगों ने 9 दिनों तक रेप किया था। अदालत ने लड़की को बेचने के मामले में एक महिला को भी चार साल के कारावास की सजा सुनाई है।
लड़की के साथ रेप मामले में इस साल 6 मार्च को सुकेत थाने में FIR दर्ज कराई गई थी। किशोरी ने शिकायत की थी कि कोटा में एक महिला बुलबुल उर्फ पूजा जैन उसे घर से ले गई थी। किशोरी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि जैन उसे झालावाड़ ले गई जहां उसने एक के बाद एक कई लोगों को उसे सौंप दिया, जिन्होंने 9 दिनों तक उसके साथ बलात्कार किया।
आरोप था कि अपराधियों ने 15 साल की एक लड़की को उसके घर से किडनौप किया और उसे झालावाड़ ले जाकर कई लोगों को बेचा। इस मामले में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण प्रदान करने संबंधी अधिनियम के तहत गठित एक विशेष अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अशोक चौधरी ने यह फैसला सुनाया।
पढ़ें- 12 घंटे के भीतर भाजपा और SDPI के दो बड़े नेताओं की हत्या, इलाके में दहशत, धारा 144 लागू
अदालत ने 16 लोगों को सजा सुनायी जबकि कथित रूप से अपराध में शामिल 12 लोगों को बरी कर दिया। चार नाबालिग अपराधी अभी भी स्थानीय किशोर न्याय बोर्ड में अलग से मुकदमे का सामना कर रहे हैं। अदालत ने 20 साल की सजा पाने वालों पर 10-10 हजार रुपये और चार साल की सजा पाने वालों पर 7-7 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।