अशोकनगर: विहित प्राधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बी.एस.जाटव द्वारा म.प्र.पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 40 एवं 92 के तहत कार्रवाई करते हुए 04 पूर्व सरपंचों के विरूद्ध जमानती वारंट जारी कर संबंधित थाना प्रभारियों को प्रेषित किये गये है।
जारी जमानती वारंट अनुसार ग्राम पंचायत बम्मनखिरिया थाना मुंगावली के पूर्व सरपंच राजकुमारी बाई ,ग्राम पंचायत मढ़ी कानूनगों थाना शाढौरा के पूर्व सरपंच सावित्री बाई, ग्राम पंचायत गोधन थाना चंदेरी के पूर्व सरपंच कमलेश बाई तथा ग्राम पंचायत पोरूखेडी थाना नईसराय के पूर्व सरपंच शिवसिंह रघुवंशी के विरूद्ध जमानती वारंट आदेश जारी किये गये है।
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साथ ही निर्देशित किया गया है कि 05 हजार रुपए का बंद पत्र पेश करे या इस न्यायालय में 10 मार्च 2021 तक उपस्थित होकर अपना जबाव प्रस्तुत करें। अन्यथा की स्थिति में सिविल जेल की कार्रवाई की जायेगी।
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