भोपाल। कमलनाथ सरकार गौ-रक्षकों के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे लोगों पर लगाम कसने गौवंश वध प्रतिशेध संशोधन विधेयक 2019 लेकर आई है। बुधवार को विधानसभा में मत विभाजन किया गया । कांग्रेस के पक्ष में 122 वोट पड़े और ये विधेयक बहुमत से पास हो गया है।
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बीजेप के दो विधायक ने क्रास वोटिंग कर विधेयक पास कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी और विधायक शरद कौल ने ना केवल क्रॉस वोटिंग की बल्कि सीएम कमलनाथ के पक्ष में बयान दिया। दोनों विधायकों ने कमलनाथ को विकसा पुरुष बताते हुए अपना समर्तन देने की बात कही है। इस विधेयक के तहत दोषी व्यक्ति को 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। प्रदेश विधान सभा में बुधवार को गौवंश वध प्रतिशेध संशोधन विधेयक 2019 फ्लोर पर पास हो गया।
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गौ-रक्षा और रक्षकों के नाम पर बढ़ रही मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कमलनाथ सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। वो गौ-सेवकों की रक्षा के लिए वो गौवंश वध प्रतिशेध संशोधन विधेयक 2019 लेकर आयी है। अब अगर गौ-रक्षा के नाम पर गौवंश परिवहन के दौरान मॉबलिंचिंग की घटना हुई तो आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी गौ-वंध प्रतिशेध विधेयक संशोधन बिल में आरोपी के लिए सज़ा का प्रावधान है। इसमें दोषी पाए जाने पर 6 महीने से लेकर 3 साल की सज़ा हो सकती है।