रायपुर। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। रोजाना अलग-अलग जिलों से सैकड़ों नए मरीजों की पुष्टि हो रही है।
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हालात को देखते दुर्ग में 6 से 14 अप्रैल तक जिला प्रशासन ने लॉकडाउन लगा दिया है। वहीं, रायपुर सहित प्रदेश के अलग-अलग जिलों में दुकानों और संस्थानों को खोलने और बंद करने के लिए निर्देश जारी किया है।
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साप्ताहिक बाजार आगामी आदेश तक बंद रहेंगे
चौपाटी, खाद्य-पेय सामग्री की ठेला गुमटी शाम 6 बजे बंद
देशी-विदेशी मदिरा दुकान शाम 6 बजे बंद होगी
सिनेमा/मल्टीप्लेक्स का अंतिम शो रात 8 बजे समाप्त करना होगा
सभी जिम, स्विमिंग पूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे
दुकान के सामने खुलने और बंद होने के समय वाला पोस्टर लगाना होगा
व्यापारियों/ कर्मचारियों /ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य
सभी व्यापारी को दुकान/संस्थान में विक्रय के लिए मास्क रखना अनिवार्य
प्रत्येक दुकान/संस्थान में सेनेटाइजर रखना अनिवार्य होगा
किसी क्षेत्र में कन्टेनमेंट जोन घोषित है तो वहां व्यवसाय बंद रहेंगे
रायपुर: सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही खुलेंगे बाजार
रात 8 बजे तक खुले रहेंगे सिनेमा, मल्टीप्लेक्स
जिम, स्विमिंग पूल अगले आदेश तक पूरी तरह बंद
ठेले, गुमटी और चौपाटी शाम 6 बजे के बाद बंद रहेंगे
बलौदाबाजार: सभी साप्ताहिक बाजार बंद करने का आदेश
रात 9 बजे तक ही खुली रहेंगी सभी दुकानें
राजनांदगांव: सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक ही खुली रहेंगी दुकानें
प्रशासन, व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों की बैठक में फैसला
कवर्धा: भोरमदेव का गर्भ गृह श्रद्धालुओं के लिए बंद
9-10 अप्रैल को होने वाला भोरमदेव महोत्सव रद्द
धमतरी: सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही खुली रहेंगी दुकानें
5 अप्रैल से 13 अप्रैल तक के लिए नई गाइडलाइन जारी
रात 10 बजे तक खुले रहेंगे ढाबा, रेस्टोरेंट और होटल
जगदलपुर: चित्रकोट जलप्रपात समेत सभी पर्यटन स्थल बंद
सभी पर्यटन स्थलों को अगले आदेश तक बंद रखने के निर्देश