रायपुर, छत्तीसगढ़। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन में मतदाताओं को सुविधाजनक ढंग से मतदान करने के लिए मतदाता परिचय पत्र के साथ ही 18 प्रकार के अन्य दस्तावेजों को मान्य किया गया है। मतदाता इनमें से किसी एक दस्तावेज को दिखाकर मतदान कर सकते हैं।
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राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार मतदाता परिचय-पत्र के अलावा पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य या केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या स्थानीय निकाय द्वारा उनके अधिकारी और कर्मचारियों को जारी किया गया फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैकों या डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पेन कार्ड, आधार कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, स्वतंत्रता सेनानी फोटोयुक्त पहचान पत्र।
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केन्द्रीय अथवा राज्य माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी दसवीं एवं बारहवी की फोटोयुक्त अंकसूची, बार काॅउसिल द्वारा अधिवक्ताओं को जारी फोटोयुक्त परिचय पत्र, फोटोयुक्त विकलांगता प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी वैध फोटोयुक्त राशन कार्ड, महाविद्यालय अथवा विद्यालय द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लायसेंस और छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार साॅफ्टवेयर SEC-ER द्वारा ऑनलाईन जेनरेटेड मतदाता पहचान पर्ची में से किसी एक दस्तावेज के आधार पर मतदान किया जा सकता है।
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