भोपाल: खबर है कि राज्य सरकार विलीनीकरण की धारा 49 खत्म करने जा रही है। जी हां मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के सात लाख पेंशनर्स की महंगाई राहत जैसे मामले, छह महीने से लेकर साल भर तक ना अटकें, इसके लिए राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है। इस बारे में वित्त विभाग कैबिनेट में मसौदा तैयार कर रहा है, जिसके बाद इसे विधानसभा में लाया जाएगा।
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बता दें धारा 49 के अनुसार दोनों राज्यों के पेंशनर्स के मामलों का निराकरण आपसी सहमति से किया जाता है। इसमें पेंशनर्स को मिलने वाली महंगाई राहत की 80 फीसदी राशि मध्यप्रदेश और 20 फीसदी छत्तीसगढ़ देगा। इसके बाद ही मामले का निराकरण हो सकेगा, लेकिन यह धारा साल 2000 के बाद से लगातार रिटायर होने वाले कर्मचारियों के मामले में आड़े आ रही है। हाल ही में दोनों राज्यों के बीच कर्मचारी भविष्य निधि के मामलों में मध्यप्रदेश को 140 करोड़ रुपए का भुगतान छत्तीसगढ़ को करना पड़ा था।