भोपाल: राज्य सरकार के गृह विभाग की ओर से सोमवार को एक ऐसा फरमान जारी किया गया है, जिसे लेकर पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है। दरअसल गृह विभाग ने डीजीपी को पत्र लिखकर प्रदेश के सभी आईपीएस अधिकारियों की संपत्ति का ब्यौरा मांगा है। इस कार्य के लिए विभाग ने 31 जनवरी तक का समय तय किया है।
मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने आईएएस अफसरों के संपत्ति का ब्यौरा मांगा है। केंद्र सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकार के गृह विभाग को पत्र लिखा है। इसके बाद गृह विभाग ने डीजीपी को पत्र लिखकर 31 जनवरी 2020 तक अपनी अचल संपत्तियों का ब्यौरा जमा करने का निर्देश जारी किया है।
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केंद्र के पत्र के अनुसार अखिल भारतीय सेवा के अफसरों को 2019 की अचल संपत्ति का ब्योरा 1 जनवरी 2020 से 31 जनवरी 2020 के बीच देना होगा। कार्मिक प्रशिक्षण मंत्रालय के पत्र में कहा है कि प्राय: अखिल भारतीय सेवा के अफसरों द्वारा अचल संपत्ति के दिए जाने वाले विवरण में कमियां देखी गई हैं। इनमें अधिकारियों ने अचल संपत्ति के विवरण में संवर्ग और आवंटित वर्ष की जानकारी नहीं दी। संपत्ति का पूरा पता नहीं दिया। ग्राम तहसील एवं जिले की जानकारी नहीं दी।
ये है नियम
अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 के नियम 16(2) के तहत अखिल भारतीय सेवा के अफसरों को अचल संपत्तियों यानी जमीन-जायदाद, मकान आदि के बारे में जानकारी देना होता है, जिसे इमोवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न कहते हैं।
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