रायपुर। बहुचर्चित नान घोटाला के मुख्य आरोपी शिवशंकर भट्ट को एक बार फिर अदालत ने जमानत देने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के वकील की दलील को सही माना है। जमानत याचिका फर्स्ट एडीजे लीना अग्रवाल कोर्ट में लगी थी।
नान घोटाला में एक अन्य आरोपी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अनिल टुटेजा को अदालत ने पहले ही अग्रिम जमानत दे दी है। बता दें कि नान मामले में 12 फरवरी 2015 को एफआईआर दर्ज की गई थी। एंटी करप्शन ब्यूरो और आर्थिक अपराध शाखा ने राज्य में नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के 28 ठिकानों पर छापा मारकर करोड़ों रुपए बरामद किए थे।
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इस मामले में दो आईएएस अफसर समेत 18 अधिकारियों-कर्मचारियों पर मामला दर्ज किया गया था। कई अधिकारी और कर्मचारी गिरफ्तार भी किए गए थे। बता दें कि मामले में अभी तक 118 गवाहियां हो चुकी है। अभी तक किसी भी गवाह ने नान में खराब क्वालिटी का चावल उपार्जन करने या अवैध लेन-देन की बात नहीं कही है।