सरपंच पद के लिए आरक्षण रद्द, आदेश जारी | Reservation canceled for sarpanch post, order issued

सरपंच पद के लिए आरक्षण रद्द, आदेश जारी

सरपंच पद के लिए आरक्षण रद्द, आदेश जारी

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:56 PM IST
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Published Date: November 14, 2019 8:59 am IST

रायपुर, छत्तीसगढ़। राज्य शासन द्वारा सरपंच पद के आरक्षण की कार्यवाही वर्तमान में अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है। इस संबंध में मंत्रालय महानदी भवन से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है। सरपंच पद के आरक्षण की कार्रवाई की प्रस्तावित तिथि पृथक से जारी की जाएगी।

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त्रिस्तरीय पंचायतों के पदाधिकारियों जिसमें ग्राम पंचायत के पंच, सरपंच, जनपद पंचायत के सदस्य, अध्यक्ष एवं जिला पंचायत के सदस्यों का प्रवर्गवार आरक्षण की प्रस्तावित तिथि 23 नवम्बर निर्धारित की गई है।

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केवल सरपंच पद के आरक्षण को वर्तमान में रोक कर शेष पदों पंच, जनपद पंचायत के सदस्य, अध्यक्ष एवं जिला पंचायतों के सदस्यों के पदों का प्रवर्गवार आरक्षण की कार्यवाही 23 नवम्बर तक सम्पन्न करायी जाएगी।

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