भोपाल: उत्तरप्रदेश के बाद अब मध्यप्रदेश में भी लव जिहाद कानून लागू होने जा रहा है। प्रदेश में कल से यानि 29 नवंबर 2020 से ‘धर्म स्वातंत्र्य कानून’ लागू हो जाएगा। इस संबंध में सीएम शिवराज ने कहा है कि कल कैबिनेट की विशेष बैठक है, जिसमें अध्यादेश के जरिए कानून लाया जाएगा। इसके बाद तत्काल प्रभाव से कल से ही ‘धर्म स्वातंत्र्य कानून’ लागू होगा। अन्य विषयों को लेकर भी बैठक में अध्यादेश लाए जाएंगे। उन्होंनपे 2022 के खेलो इंडिया गेम्स मध्यप्रदेश में आयोजित किए जाने के प्रस्ताव को लेकर कहा कि हमने भारत सरकार को भेजा है, जल्द ही मुहर लग जाएगी।
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ये होंगे प्रावधान
नए कानून के मुताबिक धर्म परिवर्तन किए जाने पर कम से कम एक साल और अधिकतम पांच साल जेल का प्रावधान है। महिला,नाबालिग,एससी, एसटी का धर्म परिवर्तन करवाने पर दो से दस साल तक जेल। अपना धर्म छिपाकर धर्म परिवर्तन किए जाने पर 3 से दस साल। सामूहिक धर्म परिवर्तन पर 5 से 10 साल सजा का प्रावधान है। नए कानून के मुताबिक किसी भी व्यक्ति का पैतृक धर्म वही होगा जो जन्म के समय उनके पिता का धर्म था।
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यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है, तो उसे 6 दिन पहले कलेक्टर को सूचना देनी होगी। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो कम से कम तीन साल और अधिकतम पांच साल की सजा का प्रावधान है। नए कानून के मुताबिक यदि कोई पंडित या मौलवी किसी मामले में जबरदस्ती शादी करवाने का आरोपी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार का दावा है कि लव जिहाद के खिलाफ ये सबसे सख्त कानून है।