ग्वालियर, मध्यप्रदेश। राज्य के 50 नर्सिंग कॉलेज के छात्रों को राहत मिली है। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच के निर्देश के बाद अब नर्सिंग के छात्र परीक्षा दे सकेंगे।
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गैर मान्यता प्राप्त नर्सिंग कॉलेजों के छात्रों को मध्यप्रदेश स्टेट नर्सेस काउंसिल ने परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी थी।
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छात्रों ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। कॉलेजों की ओर से याचिका में कहा गया कि शैक्षणिक सत्र 2018 -19 में मान्यता मिलने के बाद ही उन्हें प्रवेश मिला था।
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इसी आधार पर हाईकोर्ट ने छात्रों को परीक्षा में देने अनुमति दी है।
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