हाईकोर्ट से 50 नर्सिंग कॉलेज के छात्रों को राहत, परीक्षा में बैठने की मिली अनुमति | Relief for 50 nursing college students from High Court, permission to sit in exam

हाईकोर्ट से 50 नर्सिंग कॉलेज के छात्रों को राहत, परीक्षा में बैठने की मिली अनुमति

हाईकोर्ट से 50 नर्सिंग कॉलेज के छात्रों को राहत, परीक्षा में बैठने की मिली अनुमति

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:38 PM IST
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Published Date: January 24, 2020 6:26 am IST

ग्वालियर, मध्यप्रदेश। राज्य के 50 नर्सिंग कॉलेज के छात्रों को राहत मिली है। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच के निर्देश के बाद अब नर्सिंग के छात्र परीक्षा दे सकेंगे।

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गैर मान्यता प्राप्त नर्सिंग कॉलेजों के छात्रों को मध्यप्रदेश स्टेट नर्सेस काउंसिल ने परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी थी।

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छात्रों ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। कॉलेजों की ओर से याचिका में कहा गया कि शैक्षणिक सत्र 2018 -19 में मान्यता मिलने के बाद ही उन्हें प्रवेश मिला था।

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इसी आधार पर हाईकोर्ट ने छात्रों को परीक्षा में देने अनुमति दी है। 

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