बिलासपुर। 18+ टीकाकरण मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को टीके के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश जारी किया है। हाईकोर्ट ने सरकार से कहा है कि एक वर्ग के सेंटर के बचे हुए टीके का इस्तेमाल दूसरे वर्ग के सेंटरों में होना चाहिए ताकि लोगों को लंबी लाइन से निजात मिल सके।
Read More News: ‘CGTEEKA’ पोर्टल की तकनीकी समस्याओं को किया गया दूर, अब 24 घंटे की जा रही निगरानी
बता दें कि हाईकोर्ट की नाराजगी के बाद ही सरकार ने आनन फानन में टीकाकरण दोबारा शुरू कर दिया। सरकार ने अभी टीका सेंटरों को तीन कैटेगरी में बांटा है जिसमें अंत्योदय, बीपीएल और एपीएल शामिल है। ऐसे में अंत्योदय कार्ड धारियों की कम संख्या के सेंटरों में आने की वजह से टीके का इस्तेमाल नहीं हो रहा है।
Read More News: कल से शहर में शाम 5 बजे तक खुलेंगी दुकानें, लेकिन ठेला-गुमटियां रहेंगे प्रतिबंधित, जानिए प्रशासन की पूरी गाइडलाइन
गौरतलब है की दूसरे वर्ग के टीकरकरण सेंटरों में लगातार लंबी लाइनें लग रही है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बावजूद लोगों को टीके की उपलब्धता नहीं होने की वजह से लौटाया जा रहा है। ऐसे में इस बात को आज हाईकोर्ट के सामने भी रखा गया, जिसके बाद ये निर्देश जारी किया गया है।
Read More News: इन मांगों को लेकर 19 हजार संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने किया आंदोलन का ऐलान, 17 मई से करेंगे प्रदर्शन
मामले में हाईकोर्ट ने अब राज्य सरकार को बुधवार तक शपथ पत्र की पेश करने का आदेश जारी किया गया है। बुधवार को मामले पर दोबारा सुनवाई होगी। पूरे मामले पर जस्टिस प्रशांत मिश्रा और जस्टिस पीपी साहू की डीबी ने आज सुनवाई की।
Read More News: अंतिम संस्कार में मोटरसाइकिल जुलूस निकालना पड़ गया भारी, 200 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ
<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/UKHYx1Ao2TI” title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>