रायसेन: जिले के बम्होरी मे दो पेड़ काटने पर एक आरोपी पर 1 करोड़ 21 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाने के लिए चालान पेश किया गया है। एक पेड़ की उम्र 50 साल मानकर उसकी उपयोगिता के आधार पर जुर्माने की राशि तय की गई है। 50 साल में एक पेड़ 11 लाख 97 हजार 500 रुपए की आक्सीजन मिलने का अनुमान लगाया गया। इस वक्त कोरोना महामारी की वजह से मरीजों को ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो रही है, लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ रही है।
ऐसे में छोटे लाल नाम के शख्स ने सागौन के दो पेड़ काटे थे, जिस पर वन विभाग ने आज की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये जुर्माना लगाने का चालान पेश किया है। पेड़ के होने से होने वाले कई फायदों को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग तरह का जु्र्माना निर्धारित किया जो कि सवा करोड़ रुपए के करीब है। दरअसल आरोपी छोटे लाल ने जनवरी 2021 में सिंघोरी अभयारण्य की पहरिया में सागौन के दो पेड़ काटे गए थे, तभी से ये फरार चल रहा था।