भोपाल: सरकार ने जहां बीते दिनों सरकारी नौकरी के नियमों में बदलाव किया था, वहीं अब भर्ती नियमों में भी कुछ शर्तें लागू की गई है। दरअसल सरकारी भर्ती को सीएम कमलनाथ ने आदेश जारी किया है कि अब सरकारी नौकरी में भर्ती के लिए रोजगार पंजीयन अनिवार्य होगा। वहीं, नई व्यवस्था के बाद रोजगार कार्यालयों में सिर्फ मध्यप्रदेश के मूल निवासियों का ही पंजीयन किया जाएगा।
मिली जानकारी के अनुसार सरकार ने ऐसा फैसला सरकारी नौकरियों में स्थानीय और मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को प्राथमिकता देने के लिए किया। सरकार की ओर से जारी निर्देश के अनुसार अब सरकारी नौकरी पाने के लिए आवेदकों का रोजगार कार्यालय में पंजीयन होना अनिवार्य है।
ज्ञात हो कि मध्यप्रदेश सरकार ने बीते दिनों सरकारी नौकरी के नियामों में भी बदलाव किया था। सरकार ने निर्देश जारी करते हुए कहा था कि अब सरकारी नौकरी में नई भर्ती होने वाले कर्मचारियों को तीन साल क परिवीक्षा अवधि के बाद नियमित किया जाएगा। इसके साथ ही यह भी कहा गया था कि परिवीक्षा अवधि के दौरान कर्मचारियों की सैलरी भी कम होगी।