गरियाबंद। जिले के सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाए भलेरियन टोप्पो और सहकारी निरीक्षक संजय कुमार गुप्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। राज्य शासन, सहकारिता विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत गरियाबंद जिले में पदस्थ सहायक पंजीयक भलेरियन टोप्पो को समर्थन मूल्य में धान खरीदी में लापरवाही बरतने तथा धान खरीदी से संबंधित वीडियो कांफ्रेंसिंग में उपस्थित नहीं हुए थे।
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वहीं, सहकारी निरीक्षक तथा प्रभारी अधिकारी उपार्जन केंद्र तेतलखुंटी संजय कुमार गुप्ता को धान खरीदी केंद्र तेतलखुंटी में लापरवाही और कार्य के प्रति उदासीनता बरतने के दोषी पाए गए हैं। इन दोनों अधिकारियों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
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निलंबन अवधि में संजय गुप्ता का मुख्यालय सहकारी संस्थाएं गरियाबंद में नियत किया गया है। वहीं, भलेरियन टोप्पो को संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं रायपुर कार्यालय में नियत किया गया है। इन दोनों अधिकारियों को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता पाने की पात्रता होगी।
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गौरतलब है कि कलेक्टर श्याम धावड़े द्वारा जिले के सभी 62 धान खरीदी केंद्रों में नोडल अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। प्रत्येक उपार्जन केन्द्रों में इन अधिकारियों द्वारा सतत मॉनिटरिंग किया जा रहा है।
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