भोपाल: भारत सरकार द्वारा नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू किए जाने के बाद से कई राज्यों में वाहन चालकों का भारी भरकम चालान किया गया है। इसी कड़ी में मध्यप्रदेश शासन अब एक नया नियम लागू करने जा रही है। दरअसल मध्यप्रदेश परिवहन विभाग ने तय किया है कि अब वाहन खरीदने वालों को पहले दो हेलमेट खरीदना होगा, जिसके बाद ही वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इस संबंध में सरकार ने आदेश जारी कर दिया है।
परिवहन विभाग की ओर से जारी निर्देश के अनुसार अब वाहन खरीदने से पहले खरीददार को दो हेलमेट खरीदना होगा, जिसके बाद उनके वाहन का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि प्रदेश में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों को देखते हुए परिवहन विभाग ने ऐसा फैसला लिया है। बता दें कि सरकार और परिवहन विभाग के द्वारा लंबे समय से वाहन चालकों को हेलमेट लगाने की अपील किया जा रहा है। बावजूद इसके वाहन चालक लगातार यातायात नियमों की अनदेखी कर रहे हैं।
बता दें कि साल 2014 में सितंबर में कोर्ट ने इस संबंध में परिवहन विभाग को निर्देश जारी किया था। इसके बाद परिवहन विभाग ने यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश की कि उक्त नियमों का पालन किया जा रहा है। हालांकि वाहन चालकों द्वारा इन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। वहीं, अगर सड़क हादसों में हुई मौत के आंकड़ों पर नजर डालें तो अधिकतर लोगों की मौत बिना हेलमेट वाहन चलाने के चलते हुई है।
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देश में जल्द ही चार पहिया और दोपहिया वाहनों के लिए सख्त सुरक्षा नियम लागू किया जाएगा। इसके तहत 150cc तक की क्षमता वाले सभी दोपहिया वाहनों में काम्बी ब्रेकिंग सिस्टम और इससे उपर की इंजन क्षमता वाले वाहनों में एबीएस अनिर्वाय गया है। इस नए नियम को ध्यान में रखते हुए कई वाहन निर्माताओं ने अपने वाहनों में बदलाव करना भी शुरू कर दिया है।
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