मप्र में थमा चुनावी शोरगुल, धारा 144 लागू, व्हाट्सएप और एसएमएस से भी नहीं कर सकेंगे प्रचार | MP Assembly Election 2018

मप्र में थमा चुनावी शोरगुल, धारा 144 लागू, व्हाट्सएप और एसएमएस से भी नहीं कर सकेंगे प्रचार

मप्र में थमा चुनावी शोरगुल, धारा 144 लागू, व्हाट्सएप और एसएमएस से भी नहीं कर सकेंगे प्रचार

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:19 PM IST
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Published Date: November 26, 2018 12:05 pm IST

भोपाल। मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए जारी प्रचार सोमवार शाम को 5 बजते ही थम गया। मतदान 28 नवंबर को होना है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि प्रदेश में चुनावी प्रचार थम गया है और साइलेन्स पीरियड चालू हो गया है। बाहरी लोगों को अपने क्षेत्र में जाने के निर्देश दे दिए गए हैं। इस दौरान उम्मीदवार एसएमएस, वाट्सएप, फेसबुक और सोशल मीडिया से भी प्रचार नहीं कर सकेंगे।

उन्होंने बताया कि 28 को मतदान के चलते मध्यप्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई है। शराब दुकानें और शराब फैक्ट्री भी सील हैं। शराब, केस और बाहरी आदमी के मिलने पर पुलिस कर्रवाई करेगी। पुलिस होटल, लॉज और धर्मशालाओं में भी छापामार कर्रवाई करेगी। पुलिस का ऑपरेशन वोटिंग होने तक लगातार चलेगा।

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वहीं बुरहानपुर के लालबाग थाना क्षेत्र के मिलचाल में भाजपा नेता के रिश्तेदार के घर से शराब जब्त किए जाने की खबर है। पुलिस और निर्वाचन आयोग की टीम ने वहां से 776 पौवा देसी शराब और अंग्रेजी शराब की 4 पेटी जब्त की है। बताया जा रहा है कि ये शराब चुनाव में बांटने के लिए लाई गई थी। बता दें कि मप्र की 230 सीटों पर मतदान 28 नवंबर को होगा जबकि मतगणना 11 दिसंबर को होगी।

 
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