भोपाल । नगर निगम सीमा के भीतर बुधवार से चुनिंदा बाजारों को खोलने का प्रस्ताव तैयार हुआ है। इसके मुताबिक शहर के बाजार तीन क्लस्टर में बंटेंगे। हर क्लस्टर की दुकानें सप्ताह में दो दिन खुल सकती हैं। यह प्रस्ताव कलेक्टर, व्यापारियों और पुलिस प्रशासन की चर्चा में तैयार हुआ है। इस पर अंतिम फैसला आज होगा।
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राजधानी के लिए सुझाव आया कि इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा, किराना, मिठाई, ऑटो मोबाइल सहित दूसरे बाजारों को तीन क्लस्टर में बांटकर बाजार खोले जाएं। बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग की जिम्मेदारी व्यापारियों को दी जाए। पर कोरोना कंट्रोल गाइडलाइन का उल्लंघन होने पर संबंधित व्यापारी पर कार्रवाई करने की बात भी व्यापारियों ने की है। गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर व्यापारी पर जुर्माना से लेकर उसके लाइंसेंस निलंबित करने तक की कार्रवाई प्रशासन करें। अफसरों ने भी इसका समर्थन किया।
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प्रस्तावित नियम के मुताबिक एक दिन जो दुकान खुलेंगी, अगले दिन बंद रहेगी। सप्ताह में एक दिन संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा, हालांकि रविवार पर अफसरों की राय एक नहीं। मास्क अनिवार्य। बड़े दुकानदार 50% कर्मी रखेंगे। साप्ताहिक बाजार नहीं लगेगा। निजी दफ्तर में 50% कर्मी शहर में सरकारी के साथ निजी दफ्तरों को 33 की जगह 50% स्टाॅफ के साथ खोला जाए। छह सेक्टरों के बाहर भी उद्योग शुरू करने पर सहमति बनी है। यहां कर्मचारियों को आने की अनुमति रहेगी।