3 मई तक बंद रहेंगे शराब दुकानें, प्रशासन ने जारी किया आदेश | Liquor SHop will Close till May 3, 2020

3 मई तक बंद रहेंगे शराब दुकानें, प्रशासन ने जारी किया आदेश

3 मई तक बंद रहेंगे शराब दुकानें, प्रशासन ने जारी किया आदेश

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:22 PM IST
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Published Date: April 28, 2020 11:02 am IST

गरियाबंद: छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से आमजन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से जिले के सभी देशी-विदेशी मदिरा दुकानें, गोदामों सहित जिले में स्थित देशी मदिरा के मद्य भण्डागारों को आगामी 28 अप्रैल तक बंद करने का निर्णय लिया गया था, जिसे बढ़ाकर अब 3 मई तक कर दिया गया है। कलेक्टर द्वारा आज इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। कलेक्टर श्याम धावड़े ने इस आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश आबकारी विभाग को दिए गए हैं।

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छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से आमजन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से जिले के सभी देशी-विदेशी मदिरा दुकानें, गोदामों सहित जिले में स्थित देशी मदिरा के मद्य भण्डागारों को आगामी 21 अप्रैल तक बंद करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही सभी रेस्टोरेंट- होटल बार और समस्त एफ. एल. 4ध्4 क क्लब को भी 21 अप्रैल तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। पूर्व में 14 अप्रैल तक बंद रखने के आदेश जारी किए गए थे। जिसे बढ़ाकर अब 3 मई तक कर दिया गया है। वाणिज्यिक कर (आबकारी ) विभाग द्वारा मंत्रालय महानदी भवन से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। कलेक्टर श्याम धावड़े ने गरियाबंद जिले में शासन के इस आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं।

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