रायपुर, छत्तीसगढ़। रायपुर में पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत 10 सोनोग्राफी सेंटर पर कार्रवाई की गई है ,जिसमें 2 संस्थाओं को डिकमीशन और 8 सोनोग्राफी संस्थाओं को एक्ट का पालन नहीं करने पर उनका लाइसेंस कैंसिल किया गया है।
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पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत डिप्टी कलेक्टर पूनम शर्मा की अध्यक्षता में जिला सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान इन सोनोग्राफी सेंटर पर नियमों का पालन नहीं करना पाया गया। जिसके बाद ऐसी कार्रवाई की गई।
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बता दें कि पिछले दो महीनों में टीम ने 22 सोनोग्राफी सेंटर का निरीक्षण किया। खामियों वाले सेंटर पर नोटिस के बाद कार्रवाई की गई है।
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एक और नया हनी ट्रेप केस
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