भोपाल। कोरोना वायरस संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए देश में चार मई से तीसरा लॉकडाउन लागू किया गया है। यह 17 मई तक रहेगा, इसी दौरान सरकार ने कोरोना पॉजिटिव केस देखते हुए शहरों को तीन जोन में बांटा है। रेड जोन-ऑरेंज और ग्रीन जोन। रेड और ऑरेंज जोन में बेहद आवश्यक सेवा के अलावा लॉकडाउन का सख्ती से पालन होगा। ऑरेंज तथा ग्रीन जोन वालों को राहत दी गई है।
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लॉकडाउन 3.0 में 5 मई से मध्यप्रदेश में रेड जोन वाले क्षेत्रों को छोड़कर अन्य जगहों पर शराब की दुकानें तय समय तक खुलेंगी। प्रदेश सरकार को अब लोगों की जान के साथ अपने जहान यानी राजस्व की भी चिंता है। इसी को देखते हुए अन्य छूट के साथ ऑरेंज व ग्रीन जोन में आने वाले जिलों में शराब की दुकानें खोलने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान भी फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी होगा। सरकार ने मंगलवार से लॉकडाउन में भी हॉटस्पॉट के कंटेंमेंट जोन को छोड़कर पूरे राज्य में शराब बिक्री शुरू करने की सशर्त अनुमति दी है हालांकि होटल और रेस्टोरेंट के बार में शराब बेचने की अनुमति नहीं है।
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वहीं भोपाल, इंदौर और उज्जैन में शराब की दुकान नहीं खुलेगी। तीनों जिलो में आबकारी विभाग ने आदेश जारी किए हैं। अगले आदेश तक भोपाल इंदौर और उज्जैन में शराब की दुकान बंद रहेंगी।
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रेड जोन के अलावा अन्य जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में शराब की दुकानें कल से खुल जाएंगी। ऑरेंज जोन में कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर सभी जगह शराब की दुकानें कल से खुल जाएंगी। ग्रीन जोन में शराब की सभी दुकानों को खोलने के लिए आदेश जारी किया गया है।