इंदौर। हनीट्रैप मामले में हाइकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने जांच के लिए गठित की गई एसआईटी को फटकार लगाई है। बता दें कि हनीट्रैप मामले में गठित की गई एसआईटी चीफ को बार बार बदले जाने पर हाइकोर्ट ने गृह सचिव से इस बदलाव के कारण जानने के लिए बंद लिफाफे में रिपोर्ट मांगी थी। इस रिपोर्ट को सोमवार को एसआईटी चीफ राजेन्द्र कुमार ने पेश किया। रिपोर्ट में अधूरी जानकारी और संतोषजनक तथ्य नहीं होने की वजह हाइकोर्ट ने फटकार लगाते हुए आवश्यक निर्देश दिए है।
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बेंच ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अब हाइकोर्ट की अनुमति के बिना एसआईटी में शामिल किसी भी अधिकारी का तबादला नहीं किया जा सकता है, ना ही एसआईटी की जांच से हटाया जा सकता है। इसके अलावा अभी तक हनीट्रैप मामले में जितने भी इलेक्ट्रानिक सबूत जब्त किए गए है, उन्हें जांच के लिए हैदराबाद स्थित आईटी लैब में भेजा जाएगा।
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हाइकोर्ट ने एसआईटी अधिकारियों को 15 दिनों में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के लिए निर्देश दिए है। केस में अगली सुनवाई दो दिसंबर को होगी ।
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