चिटफंड मामले में 7 लोगों की अग्रिम जमानत याचिका पर हाई कोर्ट ने लगाई मुहर, निवेशकों को बड़ी राहत | High Court Approved anticipatory bail petition of 7 chit fund investors

चिटफंड मामले में 7 लोगों की अग्रिम जमानत याचिका पर हाई कोर्ट ने लगाई मुहर, निवेशकों को बड़ी राहत

चिटफंड मामले में 7 लोगों की अग्रिम जमानत याचिका पर हाई कोर्ट ने लगाई मुहर, निवेशकों को बड़ी राहत

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:35 PM IST
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Published Date: September 26, 2019 5:44 pm IST

बिलासपुर: चिटफंड मामले में 7 लोगों की अग्रिम जमानत उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है। चिटफंड मामले में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के पुत्र अभिषेक सिंह समेत 20 लोगों पर अंबिकापुर में एफआईआर दर्ज कराया गया था। इन 20 लोगों में 7 निवेशक भी शामिल थे। जिन्होंने उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। जिसे आज कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।

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गौरतलब है कि मामले में अभिषेक सिंह अनमोल चिटफंड कंपनी के स्टार प्रचारक के तौर पर कई कार्यक्रमों में हिस्सा ले चुके थे। लेकिन जब चिटफंड कंपनी अपने निवेशकों के करोड़ों रुपए लेकर भाग गई तो निवेशकों ने अभिषेक सिंह पर आरोप लगाया है कि उनके बहकावे में आकर लोगों ने अपने पैसे निवेश किए हैं इसके बाद उनके ऊपर राज्य के कई हिस्सों में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। अभिषेक सिंह उच्च न्यायालय में अपने खिलाफ दर्ज एफ आई आर को निरस्त करने के लिए याचिका भी दायर कर चुके हैं। जिनमें से कुछ पर कोर्ट ने अगली सुनवाई तक अभिषेक पर दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई है। साथ ही अभिषेक को पुलिस की जांच में सहयोग करने को भी कहा गया है।

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