भोपाल। मध्यप्रदेश में लव जिहाद को लेकर अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आया है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में लगातार सामने आ रहे लव जिहाद के मामलों को रोकने के लिए मध्यप्रदेश शासन कानून लाएगी। सरकार इसे लेकर धर्म स्वातंत्र्य कानून बना रही है। इसके लिए आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाया जाएगा।
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इधर, लव जिहाद के लिए लाए जा रहे कानून को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि प्यार दुनिया का ऐसा शब्द है जो सभी कानूनों से परे है। जो कानून बनाना है। सरकार उसका विधेयक विधानसभा में लेकर आए। गुण-दोष के आधार पर विधानसभा में चर्चा की जाएगी।
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जानें कानून की बड़ी बातें
इस कानून के तहत गैर जमानती धाराओं में मामला दर्ज होगा। और पांच साल की कठोरतम सजा का प्रावधान रहेगा। इसके तहत बहला-फुसलाकर, प्रलोभन देने या डरा-धमकाकर धर्म-परिवर्तन कराकर शादी करना अपराधा होगा। वहीं लव जिहाद में सहयोग करने वालों को भी मुख्य आरोपी की तरह आरोपी बनाया जाएगा। ऐसे लोगों को अपराधी मानते हुए मुख्य आरोपी की तरह सजा का प्रावधान रहेगा। हालांकि स्वेच्छा से शादी करने के लिए किसी तरह की कार्रवाई नहीं होगी। स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन के लिए एक महीने पहले कलेक्टर के यहां आवेदन देना होगा। बिना आवेदन के अगर धर्मांतरण किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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