लॉक डाउन के दौरान विदेश यात्रा से लौटा युवक घूम रहा था खुलेआम, महामारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज | FIR Registerd a Person Who Break Lock down

लॉक डाउन के दौरान विदेश यात्रा से लौटा युवक घूम रहा था खुलेआम, महामारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज

लॉक डाउन के दौरान विदेश यात्रा से लौटा युवक घूम रहा था खुलेआम, महामारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज

Edited By :  
Modified Date: November 29, 2022 / 08:10 PM IST
,
Published Date: March 25, 2020 2:42 pm IST

भिलाई: पुलिस ने विदेश प्रवास से लौटने की जानकारी नहीं देने और होम-क्वारेंटाइन में नहीं रहने वाले भिलाई के एक युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सुपेला थाने में युवक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 269, 270 और 271 तथा महामारी अधिनियम, 1897 की धारा 3 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने विदेश और अंतर्राज्यीय प्रवास से लौटने वालों को क्वारेंटाइन किया जा रहा है। विदेश से लौटने की जानकारी छुपाने और क्वारेंटाइन में नहीं रहने वालों पर कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है।

Read More: अब दंतेवाड़ा जिले के 38 पुलिस जवानों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन, डीजीपी डीएम अवस्थी ने जारी किया आदेश…देखिए नाम

स्वास्थ्य विभाग ने पिछले 15 दिनों में विदेश से लौटने वाले सभी लोगों को हेल्पलाइन नंबर 104 पर फोन कर सूचित करने और 14 दिनों तक होम-क्वारेंटाइन में रहने की कई बार अपील की है। इसका उल्लंघन करने वालों को कानूनी कार्यवाही करने की भी चेतावनी दी गई है। प्रदेश में महामारी अधिनियम, 1897 भी प्रभावी है। जानकारी छिपाने और जन स्वास्थ्य को खतरे में डालने वालों पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

Read More: इस राज्य में गुटखा और पान-मसाले के बनाने और बेचने पर रोक, ये है प्रतिबंध लगाने की वजह..जानिए

गौरतलब है कि कोविड 19 से बचाव को लेकर केंद्र और राज्य की सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। वहीं, मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में 21 दिनों तक के लिए लॉक डाउन करने का फैसला लिया है।