आवश्यक वस्तुओं-सेवाओं को छोड़कर 5 अप्रैल तक बंद रहेंगे प्रतिष्ठान, कलेक्टर ने जारी किए निर्देश | Establishments will remain closed till April 5, except essential goods and services Collector issued instructions

आवश्यक वस्तुओं-सेवाओं को छोड़कर 5 अप्रैल तक बंद रहेंगे प्रतिष्ठान, कलेक्टर ने जारी किए निर्देश

आवश्यक वस्तुओं-सेवाओं को छोड़कर 5 अप्रैल तक बंद रहेंगे प्रतिष्ठान, कलेक्टर ने जारी किए निर्देश

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:19 PM IST
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Published Date: March 22, 2020 5:02 am IST

कोरबा। छत्तीसगढ़ में कोरोना के खिलाफ निर्णायक लड़ाई में हर वर्ग का सहयोग मिल रहा है। वहीं प्रशासन भी अपनी तरफ से हरसंभव उपाय कर रहा है। कोरबा में कोरोना वायरस को बढ़न से रोकने के लिए कलेक्टर किरण कौशल ने जिले में 5 अप्रैल तक सभी दुकानों व प्रतिष्ठानों को बंद रखने का आदेश दिया है।

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कलेक्टर के आदेश में मंडियों, सब्जी, फल, अनाज, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट से जुड़े कारोबार, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, बैंकिग सेवाएं, होटल व रेस्टोरेंट, डेली नीड्स, किराना दुकानों को छूट प्रदान की गई है।

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आदेशानुसार डिपाटमेंटल स्टोर को दिन के 12 बजे से शाम 6 बजे तक खोला जा सकता है लेकिन वहां भी एक बार में 10 व्यक्तियों से अधिक को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

 
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