मनरेगा में लापरवाही करने वाले रोजगार सहायक की सेवा समाप्त, सरपंच सहित इनके खिलाफ रिकवरी का आदेश | employment assistant dismissed due to negligence in MANREGA

मनरेगा में लापरवाही करने वाले रोजगार सहायक की सेवा समाप्त, सरपंच सहित इनके खिलाफ रिकवरी का आदेश

मनरेगा में लापरवाही करने वाले रोजगार सहायक की सेवा समाप्त, सरपंच सहित इनके खिलाफ रिकवरी का आदेश

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Modified Date: November 29, 2022 / 09:01 PM IST
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Published Date: September 18, 2019 1:26 pm IST

राजिम: मनरेगा कार्य में एक बार फिर लापरवाही का मामला सामने आया है। मामले को लेकर जिला पंचायत रायपुर के सीईओ ने रोजगार सहायक को सेवा से पृथक करने का आदेश दिया है। साथ ही सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक, तकनीकी सहायक, प्रभारी एसडीओ आरईएस और मनरेगा कार्यक्रम अधिकारी से 3 लाख 81 हजार रुपए वसूली करने का निर्देश दिया है।

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मिली जानकारी के अनुसार अभनपुर के ग्राम पंचायत हसदा नंबर 2 के ग्रामीणों ने रायपुर जिला पंचायत के सीईओ से शिकायत करते हुए कहा था कि रोजगार सहायक, सरपंच सहित अन्य अधिकारी मिली भगत कर मनरेगा कार्य में लापरवाही कर शासन में चूना लगा रहे हैं।

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ग्रामीणों की शिकायत पर जिला पंचायत सीईओ ने जांच का निर्देश दिया था। जांच के दौरान अधिकारियों ने पाया कि सरपंच, रोजगार सहायक और अन्य कर्मचारियों ने मिलकर 3 लाख 81 हजार रुपए का गोलमाल किया है। मामले में जिला पंचायत सीईओ ने सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक, तकनीकी सहायक, प्रभारी एसडीओ आरईएस
और मनरेगा कार्यक्रम अधिकारी से पैसे की रिकवरी का आदेश दिया है।

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