छत्तीसगढ़ में शराब दुकानों को बंद करने की मांग, हाई कोर्ट में 29 मई को होगी अगली सुनवाई | Demand to close liquor shops in Chhattisgarh, next hearing will be held on May 29 in the High Court

छत्तीसगढ़ में शराब दुकानों को बंद करने की मांग, हाई कोर्ट में 29 मई को होगी अगली सुनवाई

छत्तीसगढ़ में शराब दुकानों को बंद करने की मांग, हाई कोर्ट में 29 मई को होगी अगली सुनवाई

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Modified Date: November 29, 2022 / 07:56 PM IST
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Published Date: May 26, 2020 1:32 pm IST

बिलासपुर। राज्य में शराब दुकानों को बंद कराने हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर आज सुनवाई हुई। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने मामले में शासन की ओर से जवाब देरी से आने के कारण याचिका पर सुनवाई बढ़ा दी है। मामले में अब 29 मई को सुनवाई होगी।

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मामले की पिछली सुनवाई जो कि 20 मई को हुई थी उसमें हाईकोर्ट ने शासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। बता दें कि अधिवक्ता तुषार दीवान की ओर से दायर इस जनहित याचिका में शराब दुकानों को बंद करने की मांग की गई है।

साथ ही कहा गया है कि यदि शराब दुकानों को खोलना ही है तो इस स्थिति में केंद्रीय गृह मंत्रालय से जारी निर्देश का सही तरीके से पालन किया जाए। तुषार दीवान ने अपनी याचिका में मांग उठाई है कि जब तक दुकानें खुली हैं तब तक शराब खरीदने वालों के बीच 6 फीट की दूरी बनाकर रखने, होम डिलीवरी के 120 रुपए चार्ज को कम करने की मांग की गई है।

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साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के हिसाब से शराब दुकानों के सामने लगने वाली भीड़ को नियंत्रित करने जैसी कई मांग अपनी याचिका में उठाई है। पूरे मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन और जस्टिस पी.पी साहू कि डिवीजन बेंच द्वारा कि गई।

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